-इसके बाद किसान की सिंचाई बारी काटने की होगी कार्रवाई
-जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता ने चेताया
हनुमानगढ़. भाखड़ा सिंचाई प्रणाली हनुमानगढ़ जल संसाधन खंड प्रथम के कार्यक्षेत्र के अधीन बकाया सिंचाई कर 25 मार्च 2019 तक जमा करवाना होगा। जल संसाधन खंड प्रथम के एक्सईएन रामाकिशन ने भाखड़ा सिंचाई प्रणाली जल संसाधन खंड प्रथम हनुमानगढ़ के कार्यक्षेत्र के अधीन समस्त काश्तकारों को सूचित कर शेष बकाया सिंचाई कर संबंधित जल उपयोक्ता (बीके अध्यक्ष) को निर्धारित तिथि 25 मार्च से पूर्व जमा करवाने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही किसानों को जमा कर की रसीद भी प्राप्त करने के लिए कहा है। उन्होने बताया कि ऐसे कृषक जिसने दो यो दो से अधिक फसलों का बकाया सिंचाई शुल्क निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवाया तो सिंचाई सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा।
अधिशाषी अभियंता रामाकिशन ने बकाया सिंचाई कर निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करने पर राजस्थान जल सिंचित एवं निकाय अधिनियम 1955 नियम 10 ई के अंतर्गत प्रावधानों के तहत दो या दो से अधिक फसलों का बकाया आबयाना रहने पर आगामी 15 अप्रेल 2019 से सिंचाई सुविधा से वंचित करने संबंधी कार्रवाई की जाएगी। अधिशाषी अभियंता ने हनुमानगढ़, संगरिया व सादुलशहर के जल संसाधन उपखंड के सहायक अभियंता को अपने स्तर समस्त अध्यक्ष जल उपयोक्ता संगम को क्षेत्र के चक व गांवों से संबंधित गुरुद्वारा,मंदिर, मस्जिद में लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार-प्रसार करवाने हेतु पाबंद करने हेतु निर्देशित किया है। साथ ही वितरण समिति एवं जल उपयोक्ता संगम अध्यक्षों को भी बकाया आबयाना वसूली संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
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