बीकानेर. बीपीएल परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि के आवेदन निगम में धूल फांक रहे हैं। निगम की ओर से इन आवेदनों को पहले जोधपुर और फिर जयपुर भेजने के बाद भी मृतक परिवारों को योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि का भुगतान नहीं हो रहा है, जबकि प्राप्त आवेदनों में से कई मृतकों के परिवारजन एक साल से निगम के चक्कर निकाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि निगम में १५ प्रकरणों के आवेदन पडे़ है। इनका भुगतान नहीं होने से नए आवेदनों को लेने को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। योजना के तहत बीपीएल परिवार के मुखिया की सामान्य मृत्यु पर ३० हजार रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है।
डेढ़ साल से भुगतान नहीं
निगम जानकारी के अनुसार योजना के तहत पहले भारतीय जीवन बीमा निगम जोधपुर की ओर से आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जाता था। यह व्यवस्था १३ अगस्त २०१७ तक रही। योजना के तहत मिलने वाले भुगतान को लेकर १४ अगस्त २०१७ के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को जयपुर भेजने के निर्देश प्राप्त हुए। निगम की ओर से इन आवेदनों को जयपुर भेजा भी गया, लेकिन सभी आवेदन पुन: निगम को बिना भुगतान हुए प्राप्त हो गए। निगम में ये आवेदन एक साल से धूल फांक रहे हैं। बताया जा रहा है कि योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से किया जाता है।
जल्द भुगतान के प्रयास
योजना के तहत आर्थिक सहायता का भुगतान एलआइसी के जरिए होता है। भुगतान जयपुर से होना है। निगम को सभी आवेदनों की शीट पहले निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर भेजनी होगी। इसके बाद आवेदन भेजने होंगे। भुगतान को लेकर उच्च अधिकारियों से चर्चा हुई है। जल्द इन आवेदनों की शीट भिजवाकर भुगतान की प्रक्रिया शुरू करवाई जाएगी।
एल डी पंवार, उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बीकानेर
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